Ranchi News: रांची के प्रमुख सरकारी और संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को देखते हुए इन क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रदर्शन, जुलूस और रैली पर रोक लगाई है.
कई संवेदनशील इलाके दायरे में
आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री आवास और कांके रोड के आसपास 100 मीटर तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. लोक भवन के आसपास भी 100 मीटर का क्षेत्र इसके दायरे में है. हालांकि नागा बाबा खटाल को इससे बाहर रखा गया है.
झारखंड हाईकोर्ट के आसपास 100 मीटर, विधानसभा के आसपास 750 मीटर और नेपाल हाउस सचिवालय के आसपास 150 मीटर तक प्रतिबंध लागू रहेगा. प्रोजेक्ट भवन, टेलीफोन भवन, हंड्रेड बिल्डिंग और पुलिस मुख्यालय के आसपास 200 मीटर का क्षेत्र भी निषेधाज्ञा के दायरे में रखा गया है.
बिना अनुमति प्रदर्शन पर रोक
इन इलाकों में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी. बिना अनुमति लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. प्रशासन का कहना है कि आदेश का उद्देश्य सरकारी कामकाज और यातायात व्यवस्था को प्रभावित होने से रोकना है.
हथियार लेकर चलने पर रोक
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम और बारूद जैसे हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है.
4 नवंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे. न्यायालय से जुड़े कार्य, धार्मिक आयोजन और अंत्येष्टि कार्यक्रमों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
जिला प्रशासन के मुताबिक निषेधाज्ञा 4 नवंबर 2026 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से आदेश का पालन करने की अपील की है.