Ranchi News : बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जब्त करीब 34 लाख रुपये मूल्य के जेवरों की रिहाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है, जिसमें जब्त आभूषणों को रिलीज करने का निर्देश दिया गया था।
मामले में सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एजेंसी का कहना है कि जब्त किए गए आभूषण मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं और मुकदमे की प्रक्रिया पूरी होने से पहले उन्हें जारी करना उचित नहीं होगा। सीबीआई की दलीलों पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल जेवरों की रिहाई पर रोक लगा दी।
अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश
अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अब हाईकोर्ट यह तय करेगा कि जब्त आभूषणों को रिलीज करने का आदेश कानूनी रूप से उचित था या नहीं।
गौरतलब है कि चारा घोटाला देश के चर्चित वित्तीय घोटालों में शामिल रहा है, जिसमें पशुपालन विभाग से फर्जी निकासी के जरिए करोड़ों रुपये के गबन का आरोप है। इस मामले से जुड़े विभिन्न मुकदमों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अलग-अलग अदालतों में जारी है।