West Singhbhum News: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुई दहेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद चाईबासा की अदालत ने महिला की हत्या के दोषी पाए गए दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का लगाया गया था आरोप
मामले को लेकर 29 नवंबर 2020 को मझगांव थाना में शाहजहां परवीन की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई.
इस मामले में मृतका के पति मो. शोएब उर्फ शेफ और उसके भाई मो. मेराज को आरोपी बनाया गया था.
पुलिस जांच के बाद दाखिल हुई थी चार्जशीट
मामला दर्ज होने के बाद चाईबासा पुलिस ने जांच शुरू की थी. जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल समेत अन्य साक्ष्यों को जुटाकर वैज्ञानिक तरीके से जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
साक्ष्यों के आधार पर साबित हुआ आरोप
सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप साबित हुआ. इसके बाद बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
करीब छह साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गंभीर मामलों में मजबूत साक्ष्य और वैज्ञानिक जांच के आधार पर दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिल रही है.