Seraikela News: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर सिंह की अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण के गंभीर मामले में कपाली गौषनगर निवासी मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
इसके अलावा भादवि की धारा 363 के तहत आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. वहीं भादवि की धारा 504 और 506 के तहत आरोपी को छह छह माह का सश्रम कारावास और एक एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.
गौरतलब है कि आरोपी पहले से ही दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सरायकेला जेल में बंद है. वर्ष 2016 में उसके खिलाफ चांडिल व्यवहार न्यायालय में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज हुआ था जिसमें उसे सजा सुनाई गई थी. इस सजा के खिलाफ जिला न्यायालय में दायर याचिका भी खारिज हो चुकी है.
मामले का विवरण
वर्ष 2023 में कपाली ओपी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग का अपहरण कर उसका यौन शोषण किया गया था. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में मोहम्मद चांद उर्फ मुस्तफा सहित एक अन्य नाबालिग की संलिप्तता बताई गई थी. आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पीड़िता की फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा. बाद में पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी जिसके बाद मामला सामने आया.