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  • 2026-02-04

Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, विवि शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ, सरकार को झटका

Ranchi: झारखंड के विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। अब शिक्षकों को उनके हक की प्रोन्नति और वित्तीय लाभ उसी तिथि से मिलेंगे, जब वे इसके पात्र हुए थे।

क्या है पूरा मामला

यह विवाद 2010 के यूजीसी रेगुलेशन और राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में बनाए गए परिनियम से जुड़ा है। सरकार ने इस परिनियम के क्लॉज-3 में कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थीं, जिससे 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच पात्र हुए शिक्षकों को पिछला वित्तीय लाभ मिलने में बाधा आ रही थी।

कोर्ट की कार्यवाही और फैसला

  चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एकलपीठ जस्टिस दीपक रोशन के पुराने आदेश को बरकरार रखा। सरकार की दलील खारिज, राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कानूनसम्मत नहीं माना। पिछली तिथि से लाभ, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा नियम बनाने में हुई देरी का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को उनके देय वित्तीय लाभ उसी तिथि से दिए जाएंगे, जब वे इसके हकदार थे।

शिक्षकों में खुशी की लहर

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यूजीसी के नियमों को लागू करने में सरकार ने अनावश्यक देरी की। अब कोर्ट के इस रुख से न केवल शिक्षकों को उनका पुराना बकाया मिलेगा, बल्कि भविष्य में प्रोन्नति की प्रक्रिया भी सुचारु और पारदर्शी होगी।
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