Jamshedpur News: जमशेदपुर में पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बड़ी आपराधिक घटना को टाल दिया है. 4 फरवरी 2026 की रात करीब 10:30 बजे वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली कि एग्रिको इलाके के खाली पड़े क्वार्टरों में कुछ अपराधी छिपे हुए हैं और किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं.
सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक (नगर) के निर्देश और निगरानी में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय-प्रथम) के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया. टीम ने तुरंत एग्रिको क्षेत्र के विभिन्न क्वार्टरों में तलाशी अभियान शुरू किया.
तलाशी के दौरान एग्रिको क्रॉस रोड नंबर-13 स्थित क्वार्टर संख्या L4/19 से एक युवक को पकड़ा गया. उसकी पहचान अंकित कुमार शर्मा उर्फ जादू (24 वर्ष) के रूप में हुई, जो बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रामनगर रेलवे हाई स्कूल के पास का रहने वाला है. तलाशी लेने पर उसके पास से एक 7.65 बोर का देशी पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए.
डब्लू मिश्रा गिरोह से जुड़ा हुआ
पुलिस पूछताछ में अंकित शर्मा ने बताया कि वह पहले डब्लू मिश्रा गिरोह से जुड़ा हुआ था और बागबेड़ा के कुख्यात अपराधी पोपो मुंडा से उसकी पुरानी दुश्मनी थी. उसी को जान से मारने के इरादे से उसने हथियार रखा था और पूरी योजना भी बना ली थी. हालांकि, वारदात को अंजाम देने से पहले ही पोपो मुंडा की गिरफ्तारी हो जाने के कारण उसका प्लान सफल नहीं हो सका.
आगे की पूछताछ में अंकित ने खुलासा किया कि बरामद पिस्टल और कारतूस उसे उसके पुराने साथी विशाल कुमार तिवारी उर्फ राहुल तिवारी उर्फ छे-छे से मिले थे. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशाल कुमार तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया. वह मानगो थाना क्षेत्र के डिमना रोड स्थित टीचर्स कॉलोनी का निवासी है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी हत्या, फायरिंग और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामलों में आरोपी रह चुके हैं.
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:
1. अंकित कुमार शर्मा उर्फ जादू, उम्र 24 वर्ष, निवासी बागबेड़ा, पूर्वी सिंहभूम
आपराधिक मामले
बागबेड़ा थाना – धारा 302/120बी/34 IPC
बागबेड़ा थाना – धारा 326/307/120बी/34/504 IPC व आर्म्स एक्ट
बागबेड़ा थाना – धारा 307/34 IPC व आर्म्स एक्ट
मानगो थाना – धारा 399/402 IPC व आर्म्स एक्ट
2. विशाल कुमार तिवारी उर्फ राहुल तिवारी उर्फ छे-छे, निवासी टीचर्स कॉलोनी, डिमना रोड, मानगो
आपराधिक मामले
मानगो (ओलिडीह) – धारा 302/120बी/34 IPC
बागबेड़ा थाना – धारा 307/34 IPC व आर्म्स एक्ट
मानगो थाना – धारा 399/402 IPC व आर्म्स एक्ट
जब्त सामान
• एक देशी पिस्टल
• एक मैगजीन
• 7.65 एमएम के छह जिंदा कारतूस
• दो मोबाइल फोन
पुलिस का कहना है कि समय पर की गई इस कार्रवाई से शहर में एक बड़ी आपराधिक घटना होने से पहले ही रोक लगा दी गई.