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  • 2026-02-07

Nagar Nigam Elections: नगर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को विज्ञापन का कराना होगा प्रमाणीकरण

Jamshedpur: नगर निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ मानक तय किए हैं। इसके दायरे में ही उन्हें चुनाव लड़ना है। इसी कड़ी में प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी है। प्रचार सामग्री स्थापित मानक के खिलाफ नहीं हो, इसके लिए प्रत्याशी को उसका प्रमाणीकरण करवाना है। प्रमाणीकरण के लिए एक कोषांग का गठन किया गया है जिसका कार्यालय जिला जनसंपर्क कार्यालय में है।
इस कार्यालय में एक क्यूआर कोड चिपकाया गया है। उसे स्कैन करते ही उसका पूरा फार्मेट मोबाइल में खुल जाता है। उसे पढ़ने से सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। इसमें विज्ञापन और प्रचार सामग्री के प्रमाणीकरण हेतु चेकलिस्ट भी अंकित है। बताया गया है कि यह आवेदन प्रत्याशी या उसका चुनाव एजेंट कर सकता है। इसमें एक आवेदन, विज्ञापन सामग्री की मूल प्रति (रंगीन प्रति) तीन सेट में जमा करनी है। अगर हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रचार सामग्री है, तो हिन्दी अनुवाद की टाइप की हुई प्रति भी लगानी है। अगर वीडियो प्रचार सामग्री है, तो पेन ड्राइव में हूबहू स्क्रिप्ट की अनुवादित टंकित प्रति हिन्दी में जमा करनी है। मुद्रण सामग्री के नमूना में डिजाइनर या प्रिंटर या मुद्रक या अधिष्ठापक नाम, पता एवं मुद्रण प्रति की संख्या का उल्लेख अवश्य करना है। का
प्रचार सामग्री 10 से तीन बजे के बीच ही जमा करनी होगी : प्रचार सामग्री 10 से तीन बजे के बीच ही जमा करनी होगी। सर्टिफिकेट प्राप्त करने का समय शाम पांच बजे के बाद है। पंजीकृत राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय राजनीतिक दल तीन दिन पूर्व आवेदन करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दल होने की स्थिति में सात दिन पूर्व आवेदन करना है। प्रचार सामग्री में क्या-क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है।
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