Jharkhand News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के तहत राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में दो दिनों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिलों में तंबाकू नियंत्रण से जुड़े कानूनों को सही तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को तैयार करना है.
कार्यशाला में कोटपा अधिनियम 2003, पीईसीए 2019 और एफएसएसएआई से संबंधित नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से जानकारी दी गई. अधिकारियों को बताया गया कि इन कानूनों का पालन सुनिश्चित कर तंबाकू के दुष्प्रभावों से आम लोगों को कैसे बचाया जा सकता है.
कार्यक्रम में एनसीडी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. लाल माझी, आईईसी के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर सिंह, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. पुष्पा, नीरज कौशिक और लीगल कंसल्टेंट पीयूष कुमार ने तंबाकू नियंत्रण कानूनों की व्यावहारिक जानकारी साझा की.
झारखंड के सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा चुका है
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि झारखंड के सभी जिलों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा चुका है. चालू वित्तीय वर्ष तक टोबैको सेसेशन सेंटर के माध्यम से 1 लाख 78 हजार 164 लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए परामर्श दिया गया है
कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर अब तक 25 लाख 67 हजार 101 रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है. साथ ही झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के तहत 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूरी तरह रोक है.
कार्यशाला के पहले दिन 12 जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया, जबकि दूसरे दिन यानी 10 फरवरी को शेष जिलों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.