Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने रांची स्थित MP-MLA विशेष अदालत की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस
मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमंगल बागची की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल रांची की विशेष अदालत में इस केस से जुड़ी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी. मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने दलीलें पेश कीं.
हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती
यह पूरा मामला ED द्वारा दर्ज कराए गए उस शिकायत वाद से संबंधित है, जिसमें समन की अनदेखी करने पर रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने संज्ञान लिया था. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत के इस ताजा आदेश से मुख्यमंत्री को कानूनी मोर्चे पर तात्कालिक राहत मिली है.