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  • 2026-03-12

Jharkhand News: केस डायरी में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, जस्टिस दीपक रौशन ने 10 दिन में उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने केस डायरी उपलब्ध कराने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस तरह की लापरवाही से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है. इसलिए अब जानकारी मिलने के बाद अधिकतम 10 दिनों के भीतर केस डायरी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और इस समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा.


जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उठा मामला

यह मामला सुखदेव कर्मकार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि जुलाई 2025 में दर्ज एक मामले की केस डायरी अब तक राज्य के अधिवक्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को समय पर केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

सुनवाई टलने पर अदालत ने जताई चिंता
अदालत ने यह भी कहा कि कई मामलों में केस डायरी समय पर नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ती है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है. कोर्ट ने ऐसे मामलों में सुधार लाने की जरूरत बताई. मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है.

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