Gumla News: गुमला नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 14 मार्च को आयोजित किया जाएगा. इस दौरान उपाध्यक्ष पद के अप्रत्यक्ष चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त व्यवस्था की है. अनुमंडल पदाधिकारी सह दंडाधिकारी राजीव नीरज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर और उसके 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा.
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा लागू रहने के दौरान 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक पदार्थ या घातक सामग्री लाने और ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही हथियारों के साथ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि यह नियम ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों, पुलिस बल तथा नेपालियों और सिख समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से धारण की जाने वाली खुखरी और कृपाण पर लागू नहीं होगा.
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने नगर परिषद क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. हालांकि यह प्रतिबंध मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगा. लेकिन इन धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा.
जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फर्जी खबर, भ्रामक संदेश या फोटो साझा नहीं करेगा. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और जारी निर्देशों का पालन करें.