PNG And LPG Connections: घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी उपभोक्ता को एलपीजी सिलेंडर और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) दोनों कनेक्शन एक साथ रखने की अनुमति नहीं होगी।
पीएनजी होने पर एलपीजी कनेक्शन लौटाना होगा
मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, उन्हें एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को भविष्य में एलपीजी सिलेंडर लेना या उसे रिफिल कराना भी संभव नहीं होगा। बताया जा रहा है कि इस नियम का असर कई शहरों के हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
तेल कंपनियां नहीं देंगी एलपीजी सेवा
नए निर्देश के बाद तेल विपणन कंपनियों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पीएनजी कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शन जारी न किया जाए। इसके अलावा गैस एजेंसियों को ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग करने से भी मना किया गया है।
गैस आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए कदम
सरकार का मानना है कि भविष्य में घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित रखने और आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे गैस वितरण प्रणाली को अधिक संतुलित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
जहां पाइपलाइन, वहां पीएनजी कनेक्शन जरूरी
संशोधित नियमों में यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले घरों को प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन दिया जाएगा। गैस वितरण से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि जिन शहरों में पीएनजी नेटवर्क तैयार हो चुका है, वहां अधिक से अधिक घरों को इससे जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।