Jamshedpur Big News: जमशेदपुर के व्यवसायी हरेराम सिंह को धमकी देने और दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोपी दशरथ शुक्ला की जमानत अर्जी मंगलवार को अदालत ने मंजूर कर ली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. गौरतलब है कि इसी मामले से जुड़े फायरिंग और आर्म्स एक्ट के आरोपी आकाश सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 10 अक्टूबर 2025 को अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से हरेराम सिंह के भुइयांडीह स्थित आवास पर फायरिंग की थी, जिसके बाद सीतारामडेरा पुलिस ने प्रिंस खान और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था.
रांची-बुंडू पुलिस के साझा ऑपरेशन में हुआ था गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा मिला था
कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग से जुड़े दशरथ शुक्ला को कुछ महीने पहले रांची और बुंडू पुलिस ने एक संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार किया था. गुप्त सूचना के आधार पर उसे सूर्य मंदिर के पास से दबोचा गया था. गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से देसी पिस्टल, रिवॉल्वर और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे. पूछताछ में खुलासा हुआ था कि वह धनबाद के प्रिंस खान के इशारे पर जमशेदपुर के कारोबारियों को टारगेट कर रहा था. गिरफ्तारी के बाद उसे घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया था, जहां वह आर्म्स एक्ट और रंगदारी के मामलों में बंद था.
जमानत के बाद पुलिस की “स्पेशल निगरानी”, आपराधिक गतिविधियों पर रहेगी नजर
अदालत से जमानत मिलने के बाद अब जमशेदपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दशरथ शुक्ला की जेल से रिहाई के बाद उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी. चूंकि इस मामले के तार अंतर्राज्यीय अपराधी गिरोह से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की आपराधिक सक्रियता पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है. हरेराम सिंह के घर पर हुई उस फायरिंग की घटना ने शहर के व्यापारिक जगत में काफी खौफ पैदा कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच और छापेमारी कर इस गैंग के कई गुर्गों को सलाखों के पीछे भेजा है.