Jharkhand News : झारखंड परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के निबंधन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन और वैध दस्तावेजों के ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।विभाग का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली बिना उचित निबंधन और सुरक्षा मानकों के सड़कों पर चल रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है। इसे देखते हुए जिला परिवहन पदाधिकारियों और प्रवर्तन टीमों को विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।
बिना फिटनेस और कागजात वाले वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग ने कहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग करने वाले वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा और अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने होंगे।
अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान बिना कागजात या नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने वाहन मालिकों से जल्द से जल्द अपने वाहनों का निबंधन और दस्तावेज अपडेट कराने की अपील की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी निगरानी
विभाग का कहना है कि ग्रामीण और खनन क्षेत्रों में ट्रैक्टर-ट्रॉली का सबसे अधिक उपयोग होता है, इसलिए इन इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन में भी किया जाता है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
परिवहन विभाग ने कहा है कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा।