Ranchi News: झारखंड सरकार द्वारा असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) 2024 और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से जेएसएससी-सीजीएल, 11वीं से 13वीं जेपीएससी और सीडीपीओ समेत अन्य नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक का हवाला दिया गया। प्रार्थियों ने इसी आधार पर ACF और FRO की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करती है, तो पहले से प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
इस पर अदालत ने कहा कि यदि सरकार की ओर से नई नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका (IA) दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल अदालत ने सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिय राय ने पक्ष रखा। अब सभी की नजर 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है।