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  • 2026-05-20

BREAKING: 22 साल पुराने भूमि अधिग्रहण मामले में रामगढ़ सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला, “उपायुक्त कार्यालय की चल संपत्तियां होंगी कुर्क"

BREAKING: रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान में वर्षों से लंबित मामले को लेकर रामगढ़ सिविल कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है. अदालत ने करीब 87.43 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए उपायुक्त कार्यालय से संबंधित चल संपत्तियों की कुर्की का आदेश जारी किया है.

यह आदेश सिविल जज शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने लैंड रेफरेंस केस और उससे जुड़े निष्पादन वाद की सुनवाई के दौरान दिया. अदालत को बताया गया कि वर्ष 2004 में मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इतने वर्षों बाद भी भुगतान नहीं किया गया.

कोर्ट ने माना कि लगातार देरी की वजह से बकाया राशि बढ़कर 87 लाख 43 हजार रुपये से अधिक हो चुकी है. इसके बाद अदालत ने बैलिफ को सरकारी वाहन समेत अन्य चल संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान नहीं होने तक कुर्क की गई संपत्तियां जब्त रहेंगी. साथ ही 25 मई तक कुर्की वारंट के अनुपालन की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश भी दिया गया है.
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