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  • 2025-06-14

Jamshedpur civil information: 30 जून से पहले जमा करें होल्डिंग टैक्स, पाएं अधिकतम 15% तक की छूट

मानगो नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान में छूट की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की है। प्रभारी उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार के अनुसार, अगर निर्धारित समय से पहले ऑनलाइन टैक्स भुगतान किया जाता है, तो उपभोक्ताओं को अधिकतम 15% तक की छूट दी जा सकती है।
झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, भारतीय सेवा के अधिकारियों और किन्नर समुदाय को 5% अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, यदि कोई नागरिक नगर निगम कार्यालय में खुद जाकर टैक्स का भुगतान करता है, तो उसे 2.5% की छूट और ऑनलाइन भुगतान करने पर अतिरिक्त 5% की राहत मिलेगी।

बकाया पर लगेगा ब्याज, असेसमेंट अनिवार्य

30 जून के बाद बकाया राशि पर प्रत्येक माह 1% ब्याज देना होगा। नगर निगम क्षेत्र के जिन निवासियों ने अभी तक अपने मकान या दुकानों का होल्डिंग नंबर नहीं लिया है, या जिन्होंने हाल में भवन निर्माण कराया है अथवा मकान का विस्तार किया है, उन्हें संपत्ति का असेसमेंट कराकर टैक्स भुगतान करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान गड़बड़ी मिलने पर जुर्माने के साथ टैक्स की वसूली की जाएगी। निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स को लेकर नये सिरे से सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है।

समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगा सम्मान

नगर विकास विभाग की पहल पर मानगो नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स समय पर जमा करने वाले करदाताओं को सम्मानित करने की योजना शुरू की है। सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि समय पर टैक्स अदा करने वाले को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल निगम लगभग 44,685 मकानों से टैक्स की वसूली कर रहा है।
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