Ranchi News: रांची में दोस्त की बर्थडे पार्टी में बुलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी फहाद खान की जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. केस डायरी आने के बाद ही जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा.
जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा आरोपी
आरोपी फहाद खान ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर राहत की मांग की है. इस याचिका पर प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल कोई राहत देने से इनकार करते हुए मामले से जुड़ी केस डायरी तलब कर ली.
इस मामले में नामजद अन्य आरोपियों शादाब खान और मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका भी पहले अदालत खारिज कर चुकी है. ऐसे में फहाद खान की जमानत याचिका पर भी सभी पक्षों की दलीलों और केस डायरी के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
लालपुर थाना में दर्ज है मामला
पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज किया गया है. आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाया गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.
15 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख निर्धारित की है. अब पुलिस द्वारा केस डायरी प्रस्तुत किए जाने के बाद जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी.