Ranchi News : हजारीबाग कोषागार से कथित अवैध निकासी मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब दोनों आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला अदालत के आदेश आने के बाद स्पष्ट होगा।
यह मामला हजारीबाग एसीबी थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 09/2025 से जुड़ा है, जिसमें सरकारी धन की कथित अवैध निकासी को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कोषागार से करोड़ों रुपये की अनियमित निकासी में कई लोगों की भूमिका सामने आई है।
मामले में पहले भी सुप्रीम कोर्ट दे चुका है राहत
इसी प्रकरण से जुड़े कुछ आरोपियों को पहले Supreme Court of India से राहत मिल चुकी है। मार्च 2026 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरोपी को नियमित जमानत और दूसरे को अग्रिम जमानत प्रदान की थी, जबकि जांच में सहयोग करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने जैसी शर्तें भी लगाई थीं।
आदेश पर टिकी सभी की निगाहें
दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यह आदेश मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।