LPG New Guidelines: एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर उपयोग के लिए दिए जाते हैं, जबकि उनका मालिकाना हक संबंधित तेल कंपनी के पास ही रहता है।
सिलेंडर का ट्रांसफर या बिक्री गैरकानूनी
OMCs के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता को अपने नाम पर जारी एलपीजी सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री पर रोक
तेल कंपनियों ने कहा है कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या लिस्टिंग किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य गैर-अधिकृत माध्यमों पर नहीं की जा सकती। ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिलेंडर नकली या अनधिकृत हो सकते हैं, जिससे सुरक्षा और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है।
भारत गैस ने समझाया स्वामित्व का नियम
भारत गैस ने बताया कि एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिए जाते हैं। उपभोक्ता को केवल सिलेंडर के उपयोग का अधिकार मिलता है, जबकि उसका स्वामित्व तेल कंपनी के पास ही रहता है। इसलिए उपभोक्ता स्वयं किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सिलेंडर ट्रांसफर नहीं कर सकता।
PNG लेने पर सरेंडर करें LPG कनेक्शन
तेल कंपनियों ने सलाह दी है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लगवा लिया है और अब एलपीजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वे अपना गैस कनेक्शन नजदीकी एजेंसी में जाकर सरेंडर कर दें। कनेक्शन सरेंडर करने पर जमा की गई मूल सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से गैस सिलेंडर से जुड़ा हर लेन-देन केवल अधिकृत गैस एजेंसियों के माध्यम से ही करने की अपील की है।