Ranchi News : वर्ष 2023 में रांची में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
एनडीपीएस एक्ट की तीन धाराओं में दोषी करार
अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गुरुवार को गणेश चौधरी और आनंद कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। दोनों को एनडीपीएस एक्ट की तीन अलग-अलग गंभीर धाराओं में दोषी पाया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषियों ने जेल में पहले जो अवधि बिताई है, उसे उनकी कुल सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
सजा सुनाए जाने के समय दोनों दोषियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।
2023 में ट्रक से बरामद हुआ था 1184 किलो गांजा
यह मामला वर्ष 2023 का है, जब रांची पुलिस ने एक ट्रक से 1184 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। बरामद गांजे की बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 36 लाख 91 हजार रुपये आंकी गई थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। यह मामला हाल के वर्षों में झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े सबसे बड़े मामलों में शामिल माना जा रहा है।