Ranchi News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए रांची जिले में चलाए जा रहे व्यापक सत्यापन अभियान में बड़ी कार्रवाई हुई है. अब तक जिले में 11,873 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं. इनमें रांची शहरी क्षेत्र के 3,372 राशन कार्ड भी शामिल हैं. जिला प्रशासन ने अपात्र पाए गए लाभुकों को पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाने संबंधी नोटिस भी जारी किया है.
1.88 लाख से अधिक राशन कार्डों का हुआ सत्यापन
जिला प्रशासन के अनुसार, अब तक 1,88,778 राशन कार्डधारकों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. इनमें 1,32,964 लाभुक पात्र पाए गए, जबकि 11,873 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए. वहीं 43,941 मामलों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है.
इन मानकों के आधार पर हो रही है जांच
अपात्र लाभुकों की पहचान के लिए प्रशासन कई बिंदुओं पर जांच कर रहा है. इसमें भूमि स्वामित्व, आयकर रिटर्न, जीएसटी पंजीकरण, चारपहिया वाहन का स्वामित्व और कंपनी पंजीकरण (MCA) जैसे मानकों को आधार बनाया गया है. इन श्रेणियों में आने वाले लोगों की पात्रता का अलग-अलग सत्यापन किया जा रहा है.
भूमि स्वामित्व और आयकर के आधार पर सबसे अधिक कार्रवाई
सत्यापन रिपोर्ट के मुताबिक भूमि स्वामित्व के आधार पर 1,66,018 मामलों की जांच की गई. इनमें 7,650 राशन कार्ड रद्द किए गए, जबकि 1,29,849 लाभुक पात्र पाए गए. वहीं 25,519 मामलों का सत्यापन अभी लंबित है.
इसी तरह आयकरदाता श्रेणी में 15,431 मामलों की समीक्षा हुई. इनमें 3,140 राशन कार्ड निरस्त किए गए, 1,795 लाभुक पात्र पाए गए और 10,496 मामलों की जांच अभी बाकी है.
जीएसटी, चारपहिया वाहन और कंपनी पंजीकरण वालों पर भी कार्रवाई
जीएसटी पंजीकरण वाले 103 मामलों की जांच में 76 राशन कार्ड हटाए गए, जबकि 27 लोग पात्र पाए गए.
चारपहिया वाहन स्वामित्व के आधार पर 5,494 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें 741 कार्ड निरस्त, 983 लाभुक पात्र पाए गए और 3,770 मामलों की जांच जारी है. वहीं कंपनी पंजीकरण (MCA) से जुड़े 1,732 लाभुकों की जांच में 266 राशन कार्ड रद्द किए गए, 310 लोग पात्र पाए गए, जबकि 1,156 मामलों का सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है.
कार्ड निरस्त करने के साथ लगाया जा रहा जुर्माना
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास आयकर देने की क्षमता है, पक्का मकान है, परिवार में चारपहिया वाहन है या वे अन्य अपात्र श्रेणियों में आते हैं, वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त या रियायती राशन लेने के पात्र नहीं हैं. ऐसे मामलों में राशन कार्ड रद्द करने के साथ-साथ नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है.
स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील
जिला प्रशासन ने सक्षम और संपन्न लाभुकों से स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि लगातार अभियान चलाकर अपात्र लाभुकों की पहचान की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं कर रहे हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपात्र पाए जाने वाले सभी लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.