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  • 2025-06-22

Jharkhand Government: झारखंड सरकार की संवेदनशील पहल,स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

Jharkhand Government: झारखंड सरकार ने दिव्यांग लोगों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित "स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना" के तहत राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को हर महीने एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है।
इस योजना का उद्देश्य पांच साल या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जो अपने संसाधनों से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत है। योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे उन्हें नगद राशि नहीं दी जाती है।
इस योजना के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है, जिनमें विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और बैंक पासबुक का जेरॉक्स शामिल है। केवल वही दिव्यांग जन योग्य हैं जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और उनकी उम्र पांच साल या उससे अधिक है, और वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की निर्दिष्ट श्रेणियों से संबंधित हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) / सब डिविजनल ऑफिसर (एसडीओ) / सर्किल ऑफिसर के कार्यालय से आवेदन का निर्धारित प्रारूप लेना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो दिव्यांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांग लोगों की सहायता करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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