Ranchi News : माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़े पुनर्परीक्षा मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे से संबंधित जनहित याचिका का पहले ही निपटारा हो चुका है। ऐसे में अब इन रिट याचिकाओं की सुनवाई खंडपीठ के बजाय एकल पीठ में होगी। कोर्ट ने सभी मामलों को वापस एकल पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया।
यह मामला झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें 2819 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश को चुनौती देते हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की हैं।
2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा के आदेश को दी गई है चुनौती
सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने पहले ही इस मामले में एकल पीठ के समक्ष याचिकाएं दाखिल की थीं। वहीं, JSSC की ओर से कहा गया कि इसी विषय पर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसके कारण सभी रिट याचिकाओं को उसके साथ जोड़कर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजा गया था।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि संबंधित जनहित याचिका के निस्तारण के बाद अब इन रिट याचिकाओं की सुनवाई एकल पीठ में ही की जाएगी। अब मामले की आगे की सुनवाई एकल पीठ के समक्ष होगी।