Jamshedpur: जमशेदपुर के चर्चित कैरव गांधी अपहरण कांड में जेल में बंद आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। शनिवार को एडीजे-3 की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह और राजकरण यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस आदेश के बाद दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इससे पहले भी इस बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अदालत राहत देने से इनकार कर चुकी है। गुड्डू सिंह, उपेंद्र सिंह सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी पूर्व में खारिज हो चुकी हैं।
13 जनवरी को हुआ था कारोबारी का अपहरण
मामला 13 जनवरी का है, जब बिष्टुपुर के सीएच एरिया निवासी युवा कारोबारी केरव गांधी का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था। घटना के बाद पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया और मामले की तह तक पहुंचने के लिए लगातार कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पुलिस अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। हालांकि, इस मामले के दो प्रमुख आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
दो मुख्य आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस के अनुसार, लुधियाना निवासी तजिंदरपाल सिंह और नालंदा निवासी साद आलम अब भी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच भी आगे बढ़ाई जा रही है।