Adityapur Bar Inspection: बिष्टुपुर में हाल में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन ने बार और रेस्टोरेंट की निगरानी बढ़ा दी है. प्रशासन ने संचालन को लेकर नए निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि 21 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. उन्हें शराब परोसने पर भी रोक रहेगी.
बार में डीजे, लाइव म्यूजिक या किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी.
लाइसेंस से लेकर सुरक्षा इंतजाम तक की जांच
शनिवार को एसडीओ के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में उत्पाद विभाग की टीम ने आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के कई बार व रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया.
टीम ने प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, जरूरी अभिलेख और अन्य सुविधाओं की जांच की. संचालकों को सभी नियमों का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया.
CCTV और पहचान सत्यापन अनिवार्य
प्रशासन ने बार संचालकों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों का भी सख्ती से पालन करने को कहा है. परिसर में बेहतर गुणवत्ता वाले आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. कैमरे हर समय चालू रहें और उनका फुटेज तय अवधि तक सुरक्षित रखा जाए.
बार में आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जांच और जरूरी सुरक्षा सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य में किसी अप्रिय घटना को रोकना है.