Ranchi News: रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के चर्चित सोनू मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी विशाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रांची सिविल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.
होली के दौरान शुरू हुआ था विवाद
मामला वर्ष 2025 का है. होली के दौरान नामकुम रेलवे स्टेशन के पास एक पेट्रोल पंप के सामने स्थित सरकारी विदेशी शराब दुकान के पास दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. शुरुआत में यह विवाद मामूली झड़प तक सीमित था, लेकिन अगले दिन इसने हिंसक रूप ले लिया.
दो गुटों के बीच चली थीं तलवारें
घटना के अगले दिन जोरार बस्ती के लोग और आसपास के ग्रामीण एकजुट होकर नामकुम खटाल की ओर पहुंचे. दूसरी ओर खटाल के लोग भी जुट गए. इसके बाद दोनों गुटों के बीच लाठी-डंडे और तलवारों से हमला हुआ.
इस हिंसक झड़प में जोरार बस्ती निवासी आदिवासी युवक सोनू मुंडा पर तलवार से हमला किया गया था. गंभीर रूप से घायल सोनू मुंडा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
13 नामजद समेत 150 अज्ञात पर केस
घटना के बाद नामकुम थाना में 13 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. विशाल यादव को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया गया है. निचली अदालत और झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली.