Ranchi News : हाई स्कूल ट्रेंड टीचर नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 21/2016) से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को राहत देते हुए संदीप कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई।
कोर्ट ने कहा कि पूर्व में एकल पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि इस मामले में मीना कुमारी की याचिका में दिए गए निर्णय का पालन किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि उस फैसले के खिलाफ जेएसएससी और राज्य सरकार द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) के अंतिम निर्णय से यह मामला प्रभावित रहेगा।
एलपीए पर अंतिम फैसला आने के बाद तय होगी आगे की स्थिति
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से दायर एलपीए फिलहाल हाई कोर्ट की खंडपीठ में लंबित है, इसलिए इस समय अवमानना याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। इसी आधार पर अदालत ने अवमानना याचिका का निष्पादन कर दिया।
याचिकाकर्ता ने अधिक अंक होने के बावजूद चयन नहीं होने का लगाया था आरोप
संदीप कुमार ने अपनी रिट याचिका में दावा किया था कि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। वहीं, जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य स्तरीय मेरिट सूची के अनुसार याचिकाकर्ता के अंक चयन के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए उनका चयन नहीं किया गया। मामले में जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा।