Ramgarh News: संगठित अपराध को लेकर रामगढ़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है. राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य और कुख्यात अपराधी तुषार मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा को फिलहाल जेल से राहत नहीं मिलेगी. झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA), 2002 के तहत उसकी निरुद्धि अवधि अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है. नया आदेश 29 जुलाई से लागू होगा और 28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा.
पुलिस के अनुसार, तुषार मिश्रा लंबे समय से जिले में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है. रामगढ़ के मिश्रा टोला (मरार) का रहने वाला तुषार हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूली, अवैध हथियार रखने और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में आरोपी है. उसके खिलाफ रामगढ़ और रांची जिले के विभिन्न थानों में कुल छह आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पुलिस का मानना है कि उसकी गतिविधियां कानून-व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बनी हुई थीं. इसी वजह से पहले भी उसे CCA की धारा 12(2) के तहत निरुद्ध किया गया था. अब निरुद्धि अवधि समाप्त होने से पहले पुलिस ने उसके आपराधिक रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों का हवाला देते हुए इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा.
रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत की अनुशंसा पर यह प्रस्ताव जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा गया था. उपायुक्त की संस्तुति मिलने के बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए तुषार मिश्रा की निरुद्धि अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. ऐसे अपराधी, जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनती हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.