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  • 2026-07-24

Jharkhand High Court: उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के आरोपी सुनील मुंडा को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी गतिविधियों और लेवी वसूली के आरोपी सुनील मुंडा उर्फ भारत जी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया. यह मामला बुढ़मू थाना कांड संख्या 03/2025 से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सुनील मुंडा पर ठेकेदारों और व्यवसायियों से लेवी वसूलने, प्रतिबंधित उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहने और संगठन के लिए काम करने के आरोप हैं.

हथियार और कारतूस के साथ हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, आरोपी को अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान उसके खिलाफ उग्रवादी गतिविधियों से जुड़े कई साक्ष्य मिलने का दावा भी किया गया है.

गंभीर आरोपों को देखते हुए नहीं मिली राहत
सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच में सामने आए तथ्यों पर विचार किया. इसके बाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.



पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
बताया गया कि सुनील मुंडा उर्फ भारत जी के खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों में पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.
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