Ranchi News : रांची जिले में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन की दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह चरण पहले राउंड के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने अभिभावकों से तय समयसीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
नए आवेदन नहीं होंगे, केवल पात्र अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका
जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, दूसरे चरण में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल वे अभिभावक इसमें भाग ले सकेंगे, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था और जिनका आवेदन जांच के बाद पात्र पाया गया है।
सभी निजी स्कूलों में उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अभिभावक अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से पोर्टल पर जाकर अधिकतम तीन स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
दूरी के नियम के अनुसार करना होगा स्कूलों का चयन
स्कूल का चयन घर से निर्धारित दूरी के मानदंड के अनुसार करना होगा। अभिभावकों को 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और अधिकतम 6 किलोमीटर की सीमा के भीतर स्कूलों का विकल्प चुनना होगा। आवेदन के दौरान घर से स्कूल की वास्तविक दूरी भी दर्ज करनी अनिवार्य होगी।
5 अगस्त को होगी ऑनलाइन लॉटरी, 2 अगस्त अंतिम तिथि
दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी 5 अगस्त 2026 को रांची समाहरणालय में आयोजित की जाएगी। इसी लॉटरी के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे 2 अगस्त 2026 तक स्कूल चयन की प्रक्रिया पूरी कर लें। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।