Ranchi News : झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी के वेतन और भत्तों के भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने इस संबंध में 30 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-139 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को प्रत्येक माह निर्धारित समय पर वेतन मिल सकेगा।
समय पर वेतन नहीं मिलने की मिली थी शिकायत
वित्त विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ विभागों और कार्यालयों में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान समय पर नहीं होने की जानकारी मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
25 तारीख के बाद जमा किए जा सकेंगे वेतन बिल, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया निर्देश
जारी आदेश में कहा गया है कि वेतन और भत्तों के बिल पर हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें हर महीने की 25 तारीख के बाद किसी भी दिन कोषागार में जमा किया जा सकता है। इसके बाद बैंक के अंतिम कार्य दिवस पर कर्मचारियों के खातों में वेतन का भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
यह आदेश राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, कोषागार पदाधिकारी और उप-कोषागार पदाधिकारियों को भेजा गया है। सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियम-139 का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन और भत्तों का भुगतान हो सके।