Ranchi News : झारखंड हाई कोर्ट ने चतरा जिला प्रशासन द्वारा जारी "नई पहल किट" टेंडर प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह किट भारत सरकार की परिवार कल्याण योजना के तहत नवविवाहित दंपतियों को उपलब्ध कराई जाती है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है।
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की है।
दोबारा टेंडर जारी करने पर उठे सवाल
यह याचिका अभय इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर की ओर से दायर की गई है। याचिका में 18 मई 2026 को चतरा उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी "नई पहल किट" टेंडर को रद्द करने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इसी कार्य के लिए 30 मार्च 2026 को पहले भी टेंडर जारी किया गया था, जिसमें उन्हें सबसे कम बोलीदाता (एल-1) घोषित किया गया था। इसके बावजूद टेंडर प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया और बाद में उसी कार्य के लिए दोबारा टेंडर जारी कर दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंजनी कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद टेंडर प्रक्रिया पर रोक रहेगी और राज्य सरकार को अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखना होगा।