Jamshedpur News: मानगो नगर निगम की 18 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक को लेकर उप महापौर राहुल कुमार कश्यप ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर बैठक में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के साथ-साथ निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है।
19 अगस्त को जारी पत्र में उप महापौर ने 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-W और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े प्रस्तावों और एजेंडों को बोर्ड बैठक में उचित स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं पर प्रभावी तरीके से चर्चा हो सके।
चार महीने बाद हुई बैठक पर भी सवाल
राहुल कुमार कश्यप के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 74(1) के तहत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद 18 अगस्त की बैठक करीब चार महीने के अंतराल के बाद आयोजित की गई।
उन्होंने पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही विवरण यानी Minutes की सम्पुष्टि से पहले टेंडर संबंधी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने पर भी आपत्ति जताई है। पत्र में इन फैसलों की विधिक समीक्षा कर उचित मार्गदर्शन देने की मांग की गई है।
पार्षदों की सहभागिता और पारदर्शिता की मांग
उप महापौर ने पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सीवेज और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी समस्याओं से जुड़े जनहित प्रस्तावों को बैठक की कार्यसूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने आगामी बोर्ड बैठकों में उपस्थिति पंजी के नियमित संधारण और बैठक की वीडियो-ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। उनका कहना है कि इससे बैठक की कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहेगी और पार्षदों की सहभागिता भी सुनिश्चित होगी।
पत्र के माध्यम से उपायुक्त से 18 अगस्त की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों और टेंडर से जुड़े प्रस्तावों की विधिक समीक्षा करने, भविष्य में हर माह नियमित बोर्ड बैठक आयोजित कराने और बैठकों में पार्षदों की सहभागिता के साथ रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया है। पत्र की प्रतिलिपि जमशेदपुर के सांसद, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को भी भेजी गई है।