Jharkhand News: पुराने अभद्र टिप्पणी मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सोमवार को रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे. उन्होंने अदालत में सरेंडर किया. कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी. इरफान अंसारी को 10 हजार रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर बेल मिली है.
2021 की टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला अगस्त 2021 का है. शिकायतकर्ता राफिया नाज ने इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत की थी. आरोप था कि एक न्यूज चैनल की लाइव डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच हुई. गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए. इसके बाद कोर्ट ने IPC की धारा 500 और 504 के तहत मामले का संज्ञान लिया था. अदालत ने इरफान अंसारी को पेश होने के लिए समन जारी किया था.
कोर्ट में खुद पहुंचे इरफान अंसारी
समन के बाद इरफान अंसारी सोमवार को कोर्ट पहुंचे. उन्होंने अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सरेंडर किया. जमानत मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वह देश की सभी अदालतों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वह सभी का सम्मान करते हैं. इरफान अंसारी के मुताबिक, उन्हें कोर्ट में पेश होने की जानकारी मिली थी. इसलिए वह खुद अदालत पहुंचे.
अब शिकायतकर्ता की होगी गवाही
जमानत मिलने के बावजूद मामला खत्म नहीं हुआ है. इस केस में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी. अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता राफिया नाज की गवाही दर्ज की जाएगी. इसके बाद गवाही और अन्य कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मामला आगे बढ़ेगा.