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  • 2026-08-24

Jharkhand Health Department: दवा सप्लाई के बाद भी भुगतान न करने पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, गोड्डा सिविल सर्जन का वेतन रोकने का आदेश

Jharkhand Health Department: दवाओं की सप्लाई लेने के बाद भी लंबे समय से भुगतान नहीं करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई. यह मामला पामा फार्मास्यूटिकल की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है.

कंपनी ने दवा दी, लेकिन नहीं मिला पैसा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कंपनी ने विभाग को दवाओं की पूरी सप्लाई कर दी थी. इसके बावजूद काफी समय बीतने के बाद भी कंपनी को भुगतान नहीं किया गया. कंपनी की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने कोर्ट को बताया कि काम पूरा होने के बाद भी भुगतान रोककर रखना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भुगतान रोकने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया है.



कोर्ट ने सिविल सर्जन के वेतन पर लगाई रोक
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने गोड्डा के सिविल सर्जन का वेतन अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया. कोर्ट ने वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को भी आदेश की प्रति जल्द उपलब्ध कराने को कहा है. अब मामले में आगे की सुनवाई के दौरान भुगतान से जुड़े पूरे मामले पर कोर्ट की नजर रहेगी.
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