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  • 2026-09-07

Jharkhand Transport Department: बकाया रोड टैक्स न भरने वाले 650 ट्रांसपोर्टरों को नोटिस, नहीं चुकाया टैक्स तो होगी संपत्ति नीलाम, 8 करोड़ की वसूली की उम्मीद

Jharkhand Transport Department: लंबे समय से रोड टैक्स जमा नहीं करने वाले मालवाहक वाहन मालिक अब परिवहन विभाग की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं. विभाग ने जांच और रिकॉर्ड ऑडिट के बाद करीब 650 ट्रांसपोर्टरों को नोटिस भेजा है. नोटिस के जरिए सभी संबंधित वाहन मालिकों को तय समय के अंदर बकाया रोड टैक्स जमा करने का निर्देश दिया गया है. विभाग का अनुमान है कि इस कार्रवाई से करीब 7 से 8 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है.

जांच में सामने आई टैक्स बकाया की स्थिति
परिवहन विभाग की जांच के दौरान ऐसे कई वाहन सामने आए, जिनका टैक्स लंबे समय से जमा नहीं हुआ है. कुछ वाहन मालिकों ने टैक्स नहीं चुकाने के साथ वाहनों के संचालन से जुड़ी जरूरी जानकारी भी विभाग को नहीं दी है. मालवाहक वाहनों का रोड टैक्स उनकी भार क्षमता के आधार पर तय किया जाता है. इसलिए बड़े ट्रेलर और ज्यादा क्षमता वाले वाहनों पर टैक्स की रकम भी अधिक होती है.

पहले टैक्स जमा कर चुके हैं तो दे सकते हैं दस्तावेज
विभाग ने वाहन मालिकों को समय पर टैक्स जमा करने और टैक्स टोकन अपने पास रखने की सलाह दी है. अगर किसी वाहन मालिक ने पहले ही टैक्स जमा कर दिया है और इसके बावजूद उसे नोटिस मिला है, तो वह भुगतान की रसीद, टैक्स टोकन और जरूरी दस्तावेज विभाग में जमा कर सकता है. जांच के बाद उसका नाम बकायेदारों की सूची से हटा दिया जाएगा.

टैक्स नहीं भरा तो कुर्की तक की कार्रवाई
DTO अखिलेश कुमार ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद भी तय समय में बकाया टैक्स जमा नहीं करने वालों पर झारखंड मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. बकाया टैक्स के साथ नियम के अनुसार जुर्माना भी वसूला जाएगा. गंभीर मामलों में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर बकायेदार की चल और अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी तक की कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा टैक्स बकाया वाले वाहनों के व्यावसायिक संचालन पर रोक लगाई जा सकती है. ऐसे वाहनों के हस्तांतरण पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है.


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