Jharkhand News: झारखंड में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान JSSC ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख तय की.
अभ्यर्थियों ने फॉर्मूले पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा के रिजल्ट में अपनाया गया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला नियुक्ति नियमों के अनुरूप नहीं है. उनका दावा है कि संबंधित नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है. ऐसे में इसी आधार पर परिणाम तैयार करना नियमों के खिलाफ है.
दूसरी ओर, JSSC ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का बचाव किया है. आयोग का कहना है कि परीक्षा के विज्ञापन में ही नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट कर दी गई थी. आयोग ने यह भी कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
गिरधर राउत समेत अन्य ने दायर की याचिका
इस मामले में गिरधर राउत और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और शुभम मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा. अब 28 सितंबर की सुनवाई में इस विवाद पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी.