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  • 2026-09-16

Koderma News: कोडरमा गांजा तस्करी केस में दो दोषियों को 7-7 साल की जेल, 25-25 हजार जुर्माना

Koderma News: गांजा तस्करी के मामले में कोडरमा कोर्ट ने दो दोषियों को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

NDPS एक्ट के तहत सुनाया फैसला
मामला कोडरमा रेल थाना कांड संख्या 32/2024 से जुड़ा है. कोर्ट में यह मामला NDPS केस संख्या 08/2025 के रूप में दर्ज था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, कोडरमा में सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्रा ने दोनों आरोपियों को NDPS Act की धारा 20(b)(ii)(B) के तहत दोषी ठहराया.

दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले
मामले में ओडिशा के गंजाम जिले के कुमारा गमंगा और अबैता रायता आरोपी थे. कुमारा गमंगा सोराडा थाना क्षेत्र के धूबाडी गांव का रहने वाला है. वहीं अबैता रायता बड़ागड़ा थाना क्षेत्र के केशापंका गांव का निवासी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे के दौरान दोनों ने जितना समय हिरासत में बिताया है, उसे उनकी सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा. सजा का वारंट जारी होने के बाद दोनों दोषियों को मंडल कारा, कोडरमा भेज दिया गया.
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