Dhanbad: नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को फैसला आना है. इसे लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है. कोर्ट के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश दिया गया है. इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. साथ ही कई बिंदुओं पर लोगों को अनुपालन करना होगा. सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच टकराव की आशंका के मद्देनजर प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया है.                    
                    
                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                                
                                
                                
                                
                                
                                          
  
 
                                     
                                                            
                                     
                
           
              
              
              
       
एसडीएम राजेश कुमार ने धारा 163 के तहत धनबाद कोर्ट के मुख्य द्वार के बाहर और रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक के क्षेत्रों में बुधवार के पूर्वाहन 06:00 बजे से अपराह्न 10:00 बजे तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है. इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत इन क्षेत्रों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने, हथियार-आग्नेयास्त्र के साथ चलने और उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा.