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  • 2025-09-16

BIG BREAKING: ACB कोर्ट से IAS विनय चौबे को राहत नहीं, जमानत की याचिका हुई खारिज

BIG BREAKING: हजारीबाग ACB कोर्ट ने निलंबित IAS विनय चौबे को हजारीबाग DC रहते हुए भूमि घोटाला करने के आरोप में जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. विनय चौबे को कोर्ट ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ACB और बचाव पक्ष की ओर से लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने विनय चौबे की ओर से बहस किया. वहीं लोक अभियोजक अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने ACB की ओर से बहस की.
 
फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे विनय चौबे

हजारीबाग ACB कोर्ट से जिस मामले में विनय चौबे ने बेल मांगी है, अगस्त महीने में उस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कांड संख्या 9/2025 ACB ने इस संबंध में दर्ज की है. बताते चले कि इससे पहले झारखंड शराब घोटाला में भी विनय चौबे आरोपी बनाए गए थे. मगर चार्जशीट तय समय से दाखिल न होने की वजह से उन्हें लाभ मिला और शराब घोटाले केस में उन्हें जमानत मिल गई. मगर अब हजारीबाग भूमि घोटाले में जमानत नहीं मिलने के बाद विनय चौबे को जेल में ही रहना होगा.
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