Jamshedpur News: झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित केबुल टाउन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने हर घर में अलग-अलग बिजली कनेक्शन देने का मार्ग साफ कर दिया है. शुक्रवार को रिट याचिका पर अंतिम आदेश जारी करते हुए अदालत ने उपभोक्ताओं को स्वतंत्र रूप से बिजली कनेक्शन लेने की अनुमति दी. इसकी जानकारी जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने दी.
सरयू राय ने बताया कि एक वर्ष पहले अंतरिम आदेश में कहा गया था कि केबुल टाउन के निवासी टाटा स्टील यूआइएसएल के पास अलग बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि उस समय स्थानीय लोग आगे नहीं आए. अब जब उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आ चुका है, उन्होंने निवासियों से आग्रह किया है कि वे शीघ्र कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आवेदन करें.
उन्होंने टाटा स्टील यूआइएसएल के अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले में सहयोग किया और किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली. सरयू राय ने याद दिलाया कि विधायक रहते हुए उन्होंने केबुल टाउन में अलग पेयजल कनेक्शन भी उपलब्ध कराया था, जिसमें टाटा स्टील ने सहयोग किया था.
अब तक केबुल टाउन में नौ वेंडरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति होती थी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को महंगी दरों पर बिजली लेनी पड़ती थी. अब निवासी सीधे टाटा स्टील यूआइएसएल के पास आवेदन कर सकते हैं. कंपनी को अपने पुराने वेंडरों के साथ शीघ्र हिसाब-किताब निपटाने के लिए कहा गया है. सरयू राय ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन के फॉर्म भरवाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि पेयजल और सड़कों की व्यवस्था के बाद अब हर घर में अलग बिजली कनेक्शन का मार्ग प्रशस्त होना संतोष का विषय है. उन्होंने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग और सहभागिता निभाई. साथ ही टाटा स्टील यूआइएसएल के न्यायालय और दिवालिया केबुल कंपनी के समक्ष अपनाए गए सहयोगात्मक रवैये के लिए भी धन्यवाद दिया.