जब पत्रकारों ने थाना प्रभारी संतन तिवारी से संपर्क साधने
जब पत्रकारों ने थाना प्रभारी संतन तिवारी से संपर्क साधने की कोशिश की तो उनका मोबाइल बंद पाया गया। अंचलाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी ने फोन पर कहा कि वाहन जप्त किया गया है, कार्रवाई भी हुई है और पत्रकारों को इसके बारे में जानने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि थाना परिसर में जगह नहीं है इसलिए वाहन को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है।
कानूनी रूप से जब्त वाहन को किसी अनधिकृत
कानूनी रूप से जब्त वाहन को किसी अनधिकृत स्थल पर रखना आपराधिक संहिता (सीआरपीसी की धारा 102) का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस को जब्त संपत्ति को न्यायालय के आदेशानुसार सुरक्षित सरकारी परिसर में ही रखना होता है। ऐसे में थाना से वाहन का गायब होना और उसका अवैध टाल में पाया जाना प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।
दो दिन पूर्व नीमडीह थाना ने एक अवैध बालू लदा
दो दिन पूर्व नीमडीह थाना ने एक अवैध बालू लदा हाइवा ट्रक जब्त किया था। ट्रक को थाना परिसर में रखा गया था, लेकिन अब वह गायब है। पत्रकारों ने पड़ताल की तो पता चला कि ट्रक को अवैध खनिज टाल में रखा गया है।
सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जब्त संपत्ति
सीआरपीसी की धारा 102 के तहत जब्त संपत्ति को सुरक्षित सरकारी परिसर में रखना होता है। जब्त वाहन को अनधिकृत स्थल पर रखना कानून का उल्लंघन है। वरिष्ठ पदाधिकारी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है।