Ghatshila By-Elections: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने उत्पाद अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्रवाई करते हुए 9 नवंबर की शाम पांच बजे से 11 नवंबर की शाम पांच बजे तक पूरे क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है.
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि को ड्राइ डे घोषित किया जाता है. इस दौरान किसी भी होटल, बार, भोजनालय, दुकान या सार्वजनिक अथवा निजी स्थल पर शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ की बिक्री, वितरण या सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी तरह की शराब की बिक्री या सेवन करना कानूनन अपराध माना जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छह माह तक की सजा या दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, यदि कोई व्यक्ति शराब या मादक पदार्थ के साथ पकड़ा जाता है तो उसे दंड का भागी बनना पड़ेगा. घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान होना है. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.
चुनाव से पहले ड्राइ डे घोषित करना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत भी है. चुनाव के दौरान शराब वितरण कई बार वोटरों को प्रभावित करने के साधन के रूप में देखा जाता है. ऐसे में घाटशिला में 48 घंटे का ड्राइ डे यह सुनिश्चित करेगा कि मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के मतदान करें. यह निर्णय चुनावी शुचिता और पारदर्शिता को बनाए रखने की दिशा में प्रशासन का सही कदम है.