Adityapur: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जिंदल कंपनी द्वारा पाइप लाइन बिछाने, सापुड़ जी पालन जी के द्वारा सिवेज लाइन बिछाने, और गेल के द्वारा गैस का पाइप लाइन बिछाने के क्रम में तोड़े गए सड़क को अभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया गया है। इस कारण यातायात बाधित हो रही है और आम लोगों को चलने में काफी कठिनाई हो रही है। कई जगह सड़क बंद है, जिसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हुई हैं।
जन कल्याण मोर्चा की शिकायत
इस मामले में सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा आदित्यपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति एवं सिवेज सिस्टम को कम्पलीट होने में 4 साल विलंब होने पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची में जनहित याचिका संख्या W P(P. I. L 3629 / 2023 ) दाखिल किया है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त द्वारा 11 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय को बताया गया था कि रेस्टोरेशन का काम कंप्लीट नहीं है।
उच्च न्यायालय का आदेश
इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने डी.एल.एस.ए.सेक्रेटरी सरायकेला सिविल कोर्ट को एक महीने के अंदर इंक्वारी कर रिपोर्ट देने को कहा था। डी. एल. एस. ए सेक्रेटरी सेराइकेल्ला द्वारा समय पर जाँच रिपोर्ट दे दिया गया और उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि अभी भी कई जगह सड़क रेस्टोरेशन का काम सही ढंग से नहीं हुआ है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने सभी रेस्पोंडेंट को डी.एल.एस.ए.सेक्रेटरी के जांच रिपोर्ट के बिंदु पर शपथ पत्र के साथ अपना पक्ष रखने को आदेश दिया है।
अगली सुनवाई
अगली सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में 13 नवंबर 2025 को होना है। आज जन कल्याण मोर्चा के द्वारा पाया गया कि अभी भी रेस्टोरेशन का काम आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में अभी भी कई जगह अधूरा है, जिसमें मुख्य रूप से आदित्यपुर टोल ब्रिज के पास सर्विस लेन के पास, इंडस्ट्रियल एरिया आदित्यपुर का जे. एम. टी, राम कृष्णा फ़ोर्जिंग कंपनी रोड, रोड आदित्यपुर दो के रोड नंबर 2 का रोड नंबर 4 से रोड नंबर 8 तक का सड़क भी शामिल है।