₹8,300 का मासिक टेलीफोन भत्ता
संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 की एक प्रति विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखी। इस नई नियमावली के तहत, विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को टेलीफोन खर्च के लिए अब हर महीने ₹8,300 मिलेंगे। यह निर्णय सदस्यों को होने वाली वित्तीय और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। पहले, सदस्यों को अपने टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए विस्तृत वाउचर या बिल जमा करने होते थे, जो एक लंबी प्रक्रिया थी।
वाउचर जमा करने की अनिवार्यता खत्म
इस संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सदस्यों को इस राशि को प्राप्त करने के लिए अब कोई भी वाउचर या बिल जमा नहीं करना होगा। यह राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
नई नियमावली सदस्यों को यह स्वतंत्रता भी देती है कि वे इस ₹8,300 की राशि से जितने चाहें उतने टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कदम खासकर उन सदस्यों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें अपने क्षेत्र और सरकारी कार्यों के लिए कई नंबरों का उपयोग करना पड़ता है।
इस संशोधन को बिहार विधानमंडल के सदस्यों के भत्तों को समय के अनुरूप बनाने और उनकी कार्यप्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार के इस कदम का विपक्षी सदस्यों ने भी स्वागत किया है। यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।