Bokaro News: बोकारो की अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी तूफान मांझी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गरिमा मिश्रा की अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी।
शादी तय होते ही शुरू हुई धमकियां
जानकारी के मुताबिक पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव निवासी तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई। इससे नाराज आरोपी युवती के मंगेतर को धमकी देकर शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवक शादी के लिए तैयार रहा।
वीडियो कॉल के बाद अचानक हुई लापता
बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया। वहां से उसने युवती के मोबाइल फोन से वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिखाया। इस घटना के बाद युवती अचानक लापता हो गई, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया।
कुएं से मिला शव, अदालत ने सुनाई सजा
तीन अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।