Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने कक्षपाल (वार्डर) भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने यह रोक अगली सुनवाई तक के लिए लगाई है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामला कक्षपाल नियुक्ति में आयु सीमा तय करने को लेकर उठे विवाद से जुड़ा है.
1733 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को दी गई चुनौती
दरअसल, JSSC ने विज्ञापन संख्या 7/2025 के तहत राज्य में 1733 कक्षपाल पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की है. इसी भर्ती को चुनौती देते हुए मोहम्मद मुमताज अंसारी सहित कुल 55 अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने आयु सीमा तय करने के लिए गलत कट-ऑफ तिथि निर्धारित की है.
कट-ऑफ तिथि को लेकर उठाया गया सवाल
याचिका में कहा गया है कि आयोग ने आयु सीमा के लिए 1 अगस्त 2025 को कट-ऑफ तिथि तय किया है, जबकि इसे 1 अगस्त 2019 होना चाहिए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखते हुए अदालत को भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जानकारी दी.
सुनवाई के बाद अदालत ने फिलहाल कक्षपाल भर्ती प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है और JSSC को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई में आयोग के जवाब पर अदालत विचार करेगी.