Ranchi News: राजधानी रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडरों का बड़ा जखीरा पकड़ा गया. इस मामले में हेहल अंचल के अंचल अधिकारी घनश्याम कुमार राम के आवेदन पर सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने अल्कापुरी, रातू रोड निवासी अनिल कुमार जायसवाल और उनके पुत्र उत्कर्ष कुमार जायसवाल को आरोपी बनाया है. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(बी), 317(5) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.
सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने की जांच
अंचल अधिकारी घनश्याम कुमार राम ने अपने आवेदन में बताया कि 19 मार्च की सुबह अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) की ओर से व्हाट्सऐप के माध्यम से एक लोकेशन भेजी गई थी और तुरंत मौके पर पहुंचने को कहा गया था. निर्देश मिलने के बाद जब वे अल्कापुरी स्थित जायसवाल टेलीकॉम पहुंचे, तो वहां पहले से ही अनुमंडल पदाधिकारी सदर सशांत कुमार, तंबाकू नियंत्रण इकाई के जिला सलाहकार और एएसआई विनोद कुमार सोनी मौजूद थे.
टीम ने जब परिसर की जांच की, तो वहां बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए मिले.
कई कंपनियों के सिलेंडर और उपकरण मिले
छापेमारी के दौरान अलग-अलग कंपनियों के कई सिलेंडर बरामद किए गए। इनमें एचपी के 5, इंडेन के 5 और भारत गैस के 2 सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा 5.5 किलो का इंडेन सिलेंडर, 1 किलो के दो जंग लगे सिलेंडर, 7.5 किलो के दो सिलेंडर (लाल और काले रंग के) तथा 3 किलो के दो सिलेंडर (नीले और लाल रंग के) भी पाए गए. मौके से रेगुलेटर, पाइप और गैस से जुड़े अन्य उपकरण भी बरामद किए गए.
कागजात नहीं होने पर सिलेंडर जब्त
जांच के दौरान जब अनिल कुमार जायसवाल और उत्कर्ष कुमार जायसवाल से गैस सिलेंडरों के भंडारण और कारोबार से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वे कोई कागजात नहीं दिखा सके. पूछताछ में भी दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए.
प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति गैस सिलेंडरों का भंडारण और बिक्री करना कानूनन अपराध है. इसी आधार पर सभी सिलेंडरों को जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.