Ranchi News : नामकुम अंचल क्षेत्र में जमीन रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और दस्तावेजों के गायब होने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट विजिलेंस विभाग को मामले में पक्षकार बनाते हुए दो सप्ताह के भीतर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच की अनुमति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
एसीबी ने प्रारंभिक जांच की अनुमति मांगी, डुंडु क्षेत्र की जमीन से जुड़ा है मामला
न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत ने निर्देश दिया कि एसीबी द्वारा मांगी गई प्रारंभिक जांच की अनुमति पर जल्द फैसला लेकर इसकी सूचना एसीबी को दी जाए। सुनवाई के दौरान एसीबी ने अदालत को बताया कि नामकुम अंचल में जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के गायब होने का मामला प्रथम दृष्टया जांच योग्य प्रतीत होता है। इसी आधार पर सरकार से प्रारंभिक जांच की अनुमति मांगी गई है।
यह मामला नामकुम अंचल के डुंडु क्षेत्र की एक जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता थॉमस साइमन ने आरोप लगाया है कि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और मूल राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
अदालत ने इससे पहले भी मामले को गंभीर मानते हुए एसीबी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। अब हाई कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।